अखबार की पीडीएफ कॉपी वॉट्सऐप ग्रुप में प्रसारित करना गैर-कानूनी, ग्रुप एडमिन पर हो सकती है कार्रवाई

लॉकडाउन के दौर में अखबार एक ओर वितरण से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर उनके ई-पेपर की कॉपी और डिजिटल पाइरेसी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इससे समाचार पत्रों को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) ने आगाह किया है कि अखबारों के ई-पेपर से पेज डाउनलोड कर उनकी पीडीएफ फाइल वॉट्सऐपया टेलीग्राम ग्रुप में प्रसारित करना गैर-कानूनी है।


ई-पेपर या उसके अंश कॉपी करके सोशल मीडिया पर अवैध रूप से प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अखबार कड़ी कानूनी और भारी जुर्माने की कार्रवाई कर सकते हैं। किसी ग्रुप में इस तरह से अखबार की ई-कॉपी अवैध रूप से सर्कुलेट करने के लिए उस वॉट्सऐप या टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन जिम्मेदार माने जाएंगे।

ज्यादा पीडीएफ डाउनलाेड करने वाले यूजर्स ब्लाॅक होंगे

आईएनएस की सलाह पर समाचार पत्र समूह ऐसी तकनीक का भी प्रयोग करेंगे, जिससे कि अखबार की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले व्यक्ति का पता चल सकेगा। हर सप्ताह एक निर्धारित संख्या से ज्यादा पीडीएफ डाउनलाेड करने वाले यूजर्स काे ब्लाॅक भी किया जा सकता है।



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It is illegal to broadcast PDF copy of newspaper in WhatsApp group, action can be taken on group admin


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Milan Tomic

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