केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए 17 मई तक बढ़ा दिया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कीं। इसके मुताबिक, हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, इंटर स्टेट यात्राएं, बस, ऑटो और कैब जैसी सुविधाएं बंद रहेंगी। स्कूल-कॉलेजों का संचालन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। मॉल, मल्टीप्लेक्स, पब्लिक गेदरिंग पर भी रोक रहेगी। रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी राहत मिलेगी। इस समय देश में 130 जिले रेड जोन में हैं, लेकिन 319 जिले ग्रीन जोन में हैं।
नई गाइडलाइन में सरकार ने तीन चीजें साफ कीं। पहली- लॉकडाउन के नियमों में ढील सिर्फ नॉन-कंटेनमेंट एरिया में ही मिलेगी। यानी जिन इलाकों में कोरोना के मामले और संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है, वहां छूट नहीं मिलेगी। दूसरी- ऑरेंज जोन में कैब सर्विस शुरू होंगी। लेकिन इसमें ड्राइवर के अलावा 2 यात्री ही बैठ सकेंगे। ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारियों के साथ बसें चलेंगी। तीसरी- 4 मई से उड़ानें शुरू करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए एयरलाइन कंपनियां अगले आदेश तक बुकिंग शुरू नहीं कर पाएंगी।
इससे पहले सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे चरण में 20 अप्रैल से थोड़ी ढील दी थी, ताकि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ कामकाज शुरू हो सके। कुछ दुकानें खुलने लगें और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करना शुरू कर सकें। इस दौरान बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था।
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